अपराध और दण्ड - WDRA
Offences & Penalties
अपराध और दण्ड
43. (1) कोई भी वेयरहाउसम जानबूझकर अपने गोदाम या गोदाम में माल की वास्तविक भौतिक डिलीवरी या वेयरहाउसमैन के एजेंट या नौकर के बिना एक विवादास्पद वेयरहाउस रसीद जारी कर रहा है, जो बिना किसी शर्त के खुद को संतुष्ट किए बिना गोदाम रसीद जारी करता है ऐसी गोदाम रसीद जारी की गई है वास्तव में प्राप्त की गई है या माल की संख्या, वजन या ग्रेड वेयरहाउस रसीद में निर्दिष्ट संख्या, वजन या ग्रेड से मेल खाता है या सामान ऐसे गोदाम रसीद जारी करने के समय अपने वास्तविक नियंत्रण में हैं, काम करता है एक अपराध और एक अवधि के लिए कारावास के साथ दंडनीय होगा जो तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना जो माल के मूल्य या दोनों के साथ बढ़ा सकता है।
(2) गोदाम के एक गोदाम या एजेंट या नौकर, जो जानबूझकर एक डुप्लिकेट वेयरहाउस रसीद के मुद्दे के लिए प्रक्रिया के बाद एक डुप्लिकेट परक्राम्य गोदाम रसीद जारी करता है, एक अपराध करता है और इस तरह के अपराध के लिए कारावास के लिए दंडनीय होगा अवधि जो तीन साल तक बढ़ सकती है, या जुर्माना जो एक लाख लाख रुपए तक हो सकती है, या दोनों के साथ हो सकती है।
(3) गोदाम के एक गोदाम या एजेंट या नौकर, जो जानबूझकर इस तरह के सामानों के संबंध में परक्राम्य गोदाम रसीद बकाया है और बिना किसी अनिश्चित है, समय पर या उससे पहले इस तरह के परक्राम्य गोदाम रसीद के कब्जे के बिना माल वितरित करता है इस तरह के वितरण की वजह से और किसी भी व्यक्ति को गैरकानूनी हानि या लाभ का कारण बनता है, एक अपराध करता है और इस तरह के अपराध के लिए तीन साल तक की अवधि के लिए कारावास के साथ दंडनीय होगा या जुर्माना जो एक लाख रुपये तक बढ़ा सकता है, या दोनोंके साथ.
(4) एक वेयरहाउसमैन जो असफल हो जाता है, जमाकर्ता या अनुमोदन द्वारा एक विवादास्पद वेयरहाउस रसीद को आत्मसमर्पण करने और उसके सभी वैध शुल्कों का भुगतान और रसीद पर अनुमोदित समेकन को रद्द करने के लिए, माल के घोषित शेल्फ जीवन के भीतर, जैसा कि उल्लेख किया गया है रसीद द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए सामानों को वितरित करना अपराध होता है और इस तरह के अपराध के लिए तीन साल तक की अवधि के लिए कारावास के साथ दंडनीय होगा या जुर्माना जो माल के मूल्य के तीन गुणा तक बढ़ा सकता है या दोनों के साथ.
(5) कोई भी जमाकर्ता, जिसने उसे गोदाम के साथ भंडारण के लिए वितरित सामानों के मूल्य के रूप में घोषित किया है, वह एक राशि है जिसे वह उचित मूल्य मानता नहीं है, एक अपराध करता है और इस तरह के अपराध के लिए दंडनीय होगा जो ठीक हो सकता है एक लाख से अधिक रुपये तक बढ़ाएं।
कंपनियों द्वारा अपराधs.
44. (1) जहां इस अध्याय के तहत एक अपराध एक कंपनी द्वारा किया जाता है, हर व्यक्ति, जिस समय अपराध किया गया था, कंपनी का प्रभारी था या जमा करने के लिए ज़िम्मेदार था, जैसा भी मामला हो, अपराध के दोषी होने के लिए समझा जाएगा और इसके अनुसार आगे बढ़ने और दंडित करने के लिए उत्तरदायी होगाy:
बशर्ते कि इस उपधारा में निहित कुछ भी ऐसे व्यक्ति को दंड के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराएगा यदि वह साबित करता है कि उल्लंघन उसके ज्ञान के बिना हुआ था या उसने इस तरह के उल्लंघन को रोकने के लिए सभी सावधानी बरतनी थी
(2) उपधारा (1) में निहित कुछ भी होने के बावजूद, जहां इस अध्याय के तहत कोई भी अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हुआ है कि ऐसा अपराध किसी भी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या सहमति या सहमति के साथ किया गया है। कंपनी के अन्य अधिकारी, ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को भी अपराध का दोषी माना जाएगा और तदनुसार आगे बढ़ने और दंडित करने के लिए उत्तरदायी होगा
(b) "एक फर्म के संबंध में निदेशक, फर्म में एक साथी का मतलब है.
अदालतों द्वारा अपराधों की संज्ञान
45. (1) इस अधिनियम के तहत किसी भी अदालत को दंडनीय किसी भी अपराध की संज्ञान नहीं लेनी चाहिए, प्राधिकरण द्वारा या किसी प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत द्वारा लिखित में प्राधिकारी द्वारा की गई शिकायत को सहेजना.
(2) मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट से कम कोई अदालत इस अधिनियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का प्रयास नहीं करेगी.
अध्याय XI
कई तरह का
प्राधिकरण के सदस्य, सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारी सरकारी कर्मचारी बनने के लिए
46. प्राधिकरण और अपीलीय प्राधिकरण के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारी इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अनुसार कार्य करने के लिए अभिनय या समर्थन करते समय, भारतीयों की धारा 21 के अर्थ में सार्वजनिक नौकर होने के लिए समझा जाएगा। दंड संहिता.
अच्छी भरोसे में किए गए कदम की सुरक्षा.
47. कोई भी मुकदमा, अभियोजन पक्ष या अन्य कानूनी कार्यवाही केंद्र सरकार या केंद्र सरकार के किसी भी अधिकारी या किसी भी सदस्य, अधिकारी या प्राधिकरण के अन्य कर्मचारी के खिलाफ नहीं है जो कि इस अधिनियम के तहत किए गए अच्छे विश्वास या इरादे के लिए है। या नीचे बनाए गए नियम या विनियम:
बशर्ते कि इस अधिनियम में कुछ भी किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम के अलावा किसी भी मुकदमे या अन्य कार्यवाही को छूट नहीं देगी, उसके खिलाफ लाया जाएगा
शक्तियों का प्रतिनिधिमंड
48. प्राधिकरण, लिखित रूप में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, प्राधिकारी के किसी अन्य सदस्य या अधिकारी को सौंपा जा सकता है, यदि कोई हो, तो आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है, जैसे इसकी शक्तियां और कार्य ( धारा 51 के तहत नियम बनाने के लिए शक्ति को छोड़कर) इस अधिनियम के तहत आवश्यक समझा जा सकता है।
धन और आय पर कर से छूट.
नियम बनाने के लिए केंद्र सरकार की शक्ति.
0. (1) केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है.
2) विशेष रूप से, और पूर्वगामी शक्ति की सामान्यता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी मामलों में से किसी एक के लिए प्रदान कर सकते हैं, अर्थात्:
(ए) फॉर्म और तरीके जिसमें वेयरहाउसिंग के कारोबार को शुरू करने या ले जाने के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पर विचार विमर्श योग्य
गोदाम रसीदें और धारा 4 के उपधारा (2) के तहत इस तरह के आवेदन के साथ शुल्क लगाया जा सकता है
बी) वह फॉर्म जिसमें गोदामों के पंजीकरण के लिए प्रमाणपत्र धारा 4 के उपधारा (3) के तहत जारी किया जा सकता है;
`(सी) वित्तीय, प्रबंधकीय और अन्य योग्यता मानदंड और क्षमता जो गोदामों के पंजीकरण के लिए आवेदक धारा 4 के उपधारा (4) के तहत संतुष्ट होगा;
(डी) योग्यता और अन्य आवश्यकताएं जो एक मान्यता एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को धारा 5 के उपधारा (2) के तहत पूरा करना होगा;
(ई) फॉर्म और तरीके जिसमें एक मान्यता एजेंसी के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन किया जा सकता है और धारा के उपधारा (3) के तहत इस तरह के आ वेदन के साथ शुल्क5;
(एफ) धारा 5 के उपधारा (4) के तहत मान्यता एजेंसी के पंजीकरण के प्रमाण पत्र का रूप;
जी) धारा 28 के तहत अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा के अन्य नियम और शर्तों के लिए देय वेतन और भत्ते;
(एच) ऐसी अन्य शक्तियां जिन्हें धारा 35 के उपधारा (2) के खंड (पी) के तहत प्राधिकरण द्वारा उपयोग किया जा सकता है
(i) धारा 38 के उपधारा (1) के तहत प्राधिकरण द्वारा खातों के वार्षिक विवरण के रखरखाव का स्वरूप और तरीका
(जे) जिस तरीके और समय के भीतर रिटर्न और वक्तव्य और विवरण प्राधिकरण द्वारा केंद्र सरकार को उप-अधीन किया जाना है-
धारा 39 की धारा (1);
के) फॉर्म और जिस तरीके से अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है और वह धारा जो धारा 42 के उपधारा (2) के तहत ऐसी अपील के साथ होगी
(एल) धारा 42 के उपधारा (3) के तहत अपील का निपटारा करने में अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया;
(एम) कोई भी अन्य मामला जो नियमों द्वारा किया जा सकता है या हो सकता है, के संबंध में, या निर्धारित किया जा सकता है या निर्धारित किया जा सकता है।
नियम बनाने के लिए प्राधिकरण की शक्ति
इस अधिनियम के साथ संगत और इस एसी के प्रावधानों को पूरा करने के लिए पागलपन नियमt.
(2) विशेष रूप से, और पूर्वगामी शक्ति की सामान्यता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी में से किसी एक या सभी मामलों के लिए प्रदान कर सकते हैं, अर्थात्:
(ए) धारा 3 के उपधारा (2) के तहत मान्यता एजेंसियों के अधिकारियों को विनियमित करने के मामले
(बी) फॉर्म और तरीके और अवधि जिसके लिए एक वेयरहाउसमन धारा 8 के उपधारा (2) के तहत गोदाम व्यवसाय के रिकॉर्ड और खाते रखेगा
(सी) धारा 9 के उपधारा (7) के तहत गोदाम द्वारा माल के निपटारे का तरीका या उसके किसी भी हिस्से और बिक्री एस्क्रो खाते में बिक्री की आय;
(डी) धारा 10 के उपधारा (10) के तहत बिक्री का तरीका
(ई) धारा 23 के उपधारा (2) के प्रावधान के तहत डुप्लिकेट वेयरहाउस रसीद जारी करने का तरीका
(एफ) प्राधिकरण की बैठकों का समय और स्थान और उप-धारा के तहत व्यवसाय के लेनदेन के लिए आवश्यक कोरम समेत ऐसी बैठकों में पालन की जाने वाली प्रक्रिया
धारा 31 के खंड (1)
(जी) धारा 33 के उपधारा (2) के तहत प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा के नियम और शर्तें;
(एच) मान्यता प्राप्त एजेंसियों, नवीनीकरण, संशोधन, निकासी, निलंबन या ऐसे पंजीकरण रद्द करने और आचरण संहिता के पंजीकरण और कार्यकलाप के लिए
धारा 35 के उपधारा (2) के खंड (बी) के तहत गोदामों के प्रमाणीकरण के लिए मान्यता एजेंसियों के अधिकारियों;
(i) धारा 35 के उपधारा (2) के खंड (एफ) के तहत माल की ग्रेडिंग के लिए प्रमाणन एजेंसियों की स्वीकृति के मानकों
(जे) धारा 35 के उपधारा (2) के खंड (एच) के तहत इस अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए शुल्क और अन्य शुल्क लगाए जाने की दर +
(के) अन्य मामले जो नियमों द्वारा निर्दिष्ट किए गए हैं, या हो सकते हैं या नियमों के अनुसार कौन सा प्रावधान किया जा सकता है
संसद के समक्ष रखे नियम और विनियम
52. केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए हर नियम और इस अधिनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा किए गए प्रत्येक विनियमन को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, यथासंभव शीघ्रता से रखा जाएगा, जबकि यह सत्र में है, कुल अवधि के लिए तीस दिन जो एक सत्र में या दो या दो से अधिक लगातार सत्रों में शामिल हो सकते हैं, और यदि सत्र के तुरंत बाद या उपरोक्त लगातार सत्रों की समाप्ति से पहले, दोनों सदन नियम या विनियमन या दोनों में कोई संशोधन करने में सहमत हैं सदन इस बात से सहमत हैं कि नियम या विनियमन नहीं किया जाना चाहिए, इसके बाद नियम या विनियमन केवल इस तरह के संशोधित रूप में प्रभावी होगा या जैसा भी मामला हो, कोई प्रभाव नहीं होगा; इसलिए, हालांकि, इस तरह के किसी भी संशोधन या विलोपन उस नियम या विनियमन के तहत पहले किए गए किसी भी चीज की वैधता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना होगा.
प्रभाव ओवरराइड करने के लिए अधिनियम
53. इस अधिनियम के प्रावधानों के लागू होने के बावजूद किसी भी अन्य कानून में लागू होने वाले किसी भी कानून के तहत असंगत कुछ भी होने के बावजूद या इस अधिनियम के अलावा किसी भी कानून के आधार पर प्रभावित होने वाले किसी भी साधन में प्रभाव डालेगा
कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.
54. (1) यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हो सकती है, इस तरह के प्रावधान इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं है जैसा कि यह प्रतीत होता है कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक:
बशर्ते कि इस अधिनियम के शुरू होने की तारीख से तीन साल की समाप्ति के बाद इस खंड के तहत ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा
(2) इस धारा के तहत किए गए हर आदेश, जितनी जल्दी हो सके, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाएंगे
1899 के अधिनियम 2 में संशोधन.
55. स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 8 बी के बाद, निम्नलिखित खंड डाला जाएगा, अर्थात्:
बातचीत योग्य गोदाम रसीदें स्टाम्प ड्यूटी के लिए उत्तरदायी नहीं हैं
"8C। इस अधिनियम में निहित कुछ भी होने के बावजूद, परक्राम्य गोदाम रसीदें स्टैम्प ड्यूटी के लिए उत्तरदायी नहीं होंगी".
के एन एन चतुर्वेदी सचिव भारत सरकार.